उपभोक्ता आयोग, शाजापुर ने मोबाइल स्पेयर पार्ट उपलब्ध न कराने पर कंपनी को दोषी ठहराया। ग्राहक को मरम्मत के बजाय नया उत्पाद खरीदने को मजबूर करना अनुचित व्यापार माना गया। कोर्ट ने कंपनी को 36,774 का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें ब्याज, मानसिक क्षति और परिवाद व्यय शामिल हैं।