Saif Ali Khan को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाथ से निकली पटौदी खानदान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी

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Saif Ali Khan Loses Ancestors Property: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी भोपाल में मौजूद पटौदी खानदान की प्रॉपर्टीज को 'एनिमी प्रॉपर्टी' करार दे दिया है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला रिजेक्ट करते हुए मामले की सुनवाई फिर से किए जाने का आदेश दिया है.हाईकोर्ट ने कहा है कि सैफ अली खान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े इस मामले की शुरुआत से फिर से जांच की जाए. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया गया है कि एक साल के अंदर इसकी कार्यवाही पूरी की जाए.क्या है पूरा मामला?ट्रायल कोर्ट के 2000 फैसले के मुताबिक ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान को दी गई थी. साजिदा नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली बीवी की बेटी और सैफ की परदादी हैं. लेकिन 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट, 1937 के मुताबिक इन निजी संपत्तियों का बंटवारा चाहते थे, जो तत्कालीन नवाब की मृत्यु के समय लागू था. ऐसे में उन्होंने 1999 में ट्रायल कोर्ट का रुख किया था लेकिन तब ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के हक में फैसला दिया था.सरकार के अधीन हुई एक्टर की ये प्रॉपर्टीजबता दें कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार को बटवांरे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हक देता है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सैफ अली खान की भोपाल में मौजूद कई प्रॉपर्टीज अब सरकार के अधीन हो गई है. इनमें एक्टर के बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा प्रॉपर्टी भी शामिल हैं.सैफ अली खान का वर्कफ्रंटवर्कफ्रंट पर सैफ अली खान आखिरी बार फिल्म ज्वेल थीफ में नजर आए थे. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. अब वे एक्शन-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'रेस 4' में दिखाई देंगे. इसके अलावा उनके पास अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' भी पाइपलाइन में है.