हाई कोर्ट से 18 साल बाद मिला इंसाफ, ट्रायल कोर्ट ने दी थी 1 साल की जेल की सजा

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देसी शराब जब्त प्रकरण में आरोपी को 18 साल बाद बरी किया है। ट्रायल कोर्ट ने निवासी लोक सिंह को 18 साल पहले 1 साल का कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।