Kolkata Law College Case: कोलकाता के लॉ कॉलेज में कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुई 24 साल की पीड़ित छात्रा के बयान पुलिस को मिले कई सबूतों से पूरी तरह से साबित होते हैं. कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक जो भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, वह पीड़िता के बयान से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं. इसमें पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज, मामले के आरोपियों के मोबाइल में बरामद किए गए वीडियो क्लिप सहित कई अन्य सबूत शामिल है. इस बीच मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में तीन और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है.कोलकाता पुलिस के अधिकारी ने क्या कहा?कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले में 26 जून को पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट में पीड़िता के गले के आसपास निशान पाए गए हैं. इसके अलावा, पीड़िता की छाती पर भी कुछ निशान पाए गए हैं.” अधिकारी ने कहा, “इस मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया गया है. इसके अलावा, पीड़ित छात्रा की मेडिको-लीगल जांच शनिवार (28 जून) को की गई थी.”पीड़िता ने अपने बयान में क्या कहा था?इस घटना को लेकर पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि जब इस मामले के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा (31) उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तब वह रो रही थी और उसी दौरान उसे एक पैनिक अटैक आया था.पीड़िता ने कहा, “जब मुझे पैनिक अटैक आया और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब मिश्रा ने अहमद और मुखर्जी को कमरे के अंदर बुलाया. जब वे अंदर आए तो मैंने उनसे मदद मांगी. मैंने कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो. लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे. इसके बाद मिश्रा ने उन्हें मेरे लिए एक इनहेलर लेकर आने के लिए कहा.”पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने ढूंढ निकाली दवा दुकानपीड़िता के दिए बयान के मुताबिक, पुलिस ने उसे दवा दुकान को ढूंढ निकाला, जहां से अहमद ने 25 जून को करीब रात के 8.29 बजे पीड़िता के लिए एक इनहेलर खरीदा था. दवा दुकान के मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की. इसके बाद पुलिस ने दवा दुकान से लिए गए इनहेलर की रिसिट को जब्त किया.यह भी पढ़ेंः ‘केरल में 4 मंदिर, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित, लेकिन बात सिर्फ...’, BJP नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान