मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेता की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी यादवेंद्र पांडे के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पर्याप्त सामग्री है, साथ ही अभी मामले की जांच जारी है।