सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ड्यूटी और जीएसटी कानूनों के तहत गिरफ्तारी की वैधता बरकरार रखी. चीफ जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा, गिरफ्तारी से पहले जमानत संभव.