निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी /अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। आवेदक अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।