मत्सोद्योग के सहायक संचालक बहादुर सिंह डामर को 2020 में 25 हजार रुपये रिश्वत मांगने और 10 हजार रुपये लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा था। न्यायालय ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना लगाया।