वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को आयकर बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य पुराने कर नियमों को सरल बनाना है. इसमें हाउस प्रॉपर्टीज़ से हुए नुकसान को दूसरी संपत्ति की आय से एडजस्ट करने और पूंजीगत लाभ पर छूट के प्रावधान शामिल हैं.