होम लोने की दो-तीन किस्तें बाकी होने पर भी बैंक और फाइनेंस देने वाली कंपनियां सरफेसी एक्ट के जरिए मकान को कब्जे में लेकर उसे नीलाम कर देती हैं। इंदौर शहर में ऐसी कई शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। इस दौरान फाइनेंसर किसी भी तरह की राहत देने को तैयार नहीं होते।