छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से जवाब तलब भी किया है। याचिकाकर्ता ने प्रमोशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।