Written by:Rakesh Ranjan KumarLast Updated:July 05, 2025, 19:39 ISTइम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने का आपका शॉर्टकटगुजरात हाईकोर्ट ने शुरू की शख्स के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही.अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने टॉयलट की सीट पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई में भाग लेने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. यह घटना 20 जून को हुई, जब जस्टिस निर्जर एस देसाई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस सुनवाई का एक वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.जस्टिस ए एस सुपेहिया और जस्टिस आर टी वच्छानी की खंडपीठ ने 30 जून को एक आदेश दिया, जिसमें हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को “वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने” का निर्देश दिया.तीन जुलाई को अपलोड किए गए इस आदेश में, हाईकोर्ट की पीठ ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे न्यायालय को “वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने वाले अवज्ञाकारी वादियों को रोकने के तंत्र के बारे में सूचित करें, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह का अव्यवस्थित और अनियंत्रित व्यवहार अक्सर सामने आता है.”पीठ ने आदेश में कहा, “रजिस्ट्री अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करेगी कि क्यों न उस पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के तहत मुकदमा चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए. दो सप्ताह की अवधि के बाद इस अवमानना कार्यवाही को सूचीबद्ध किया जाए.”पीठ ने कहा, “इस न्यायालय की छवि को धूमिल करने वाला उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है तथा इसे तुरंत प्रतिबंधित और हटाया जाना चाहिए.”About the AuthorRakesh Ranjan Kumarराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ेंराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h... और पढ़ेंhomenationटॉयलट की सीट पर बैठ सुनवाई में लिया था हिस्सा, अब हाईकोर्ट ने लिया एक्शनऔर पढ़ें