जरूरत की खबर- मृतक का पैन-कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी:6 कारण, कैंसिल कराते हुए बरतें 7 सावधानियां, ये 5 डॉक्यूमेंट्स जरूरी

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आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक देश में 74.67 करोड़ से अधिक लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी किए जा चुके हैं। पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। नौकरी करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे फाइनेंस से जुड़े कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके पैन कार्ड का क्या होता है? क्या वह अपने आप डिएक्टिव हो जाता है या इसके लिए कोई खास प्रक्रिया होती है? वैसे तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा न करने से भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं मृतक का पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मृतक के पैन कार्ड को जल्द से जल्द कैंसिल कराना ही बेहतर है। ताे चलिए, आज जरूरत की खबर में हम मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि- एक्सपर्ट: आलोक राय, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली सवाल- किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है? जवाब- सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड तब तक वैध बना रहता है, जब तक उसे औपचारिक तौर पर कैंसिल नहीं किया जाता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराना जरूरी है। ऐसा न करने से व्यक्ति के पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, लोन लेने या गलत रिफंड लेने जैसे कई गलत कामों में हो सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि मृतक के टैक्स से जुड़े काम निपटाने और आखिरी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड कैंसिल कराने से पहले उसमें कानूनी वारिस जोड़ना जरूरी है। मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने से उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी सही और सुरक्षित तरीके से बंद हो जाती है। मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है, इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- मौत के अलावा और किन स्थितियों में पैन कार्ड कैंसिल कराना चाहिए? जवाब- मृत्यु के अलावा कुछ अन्य स्थितियों में भी पैन कार्ड कैंसिल करा सकते हैं। जैसेकि- इसके अलावा अगर कोई कंपनी, LLP (Limited Liability Partnership) या पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो उसके मालिक या अन्य ऑथराइज्ड व्यक्ति उस कंपनी या फर्म का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल- मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? जवाब- इसके लिए मृतक के वारिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड कैंसिल कराने की प्रक्रिया क्या है? जवाब- मृतक के परिवार का कोई सदस्य उसके पैन कार्ड को कैंसिल करा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने इलाके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर (AO) को एक औपचारिक पत्र लिखना होगा। इस पत्र में मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर, उसकी मृत्यु की तारीख और पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट लिखें। इसके साथ ही उस पत्र पर कानूनी वारिस या प्रतिनिधि की साइन, उसकी डीटेल और मृतक से उनका क्या रिश्ता है, यह भी बताएं। पत्र तैयार करने के बाद इसमें सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके खुद जाकर AO को दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। यह मृतक के पैन कार्ड को कानूनी रूप से कैंसिल कराने का सही तरीका है। सवाल- सही असेसिंग ऑफिसर (AO) का पता कैसे लगाया जा सकता है? जवाब- हर पैन कार्ड के लिए एक असेसिंग ऑफिसर (AO) तय होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पैन कार्ड धारक कहां रहता है या उसकी कमाई कितनी है। अगर आपको यह जानना है कि मृतक के पैन कार्ड के लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर "Know Your AO" नाम की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सही AO का पता चल जाए तो आप अपना पत्र और डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस के पते पर भेज सकते हैं। सवाल- पैन कार्ड कैंसिल कराने का क्या कोई और तरीका भी है? जवाब- चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक राय बताते हैं कि हां, फॉर्म 49A भरकर भी पैन कार्ड कैंसिल कराया जा सकता है। यह फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में उस जगह पर टिक करें, जहां पैन कैंसिल कराने की बात लिखी हो और मृतक का पैन डिटेल्स भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स (मृत्यु प्रमाण पत्र और आइडेंटिटी प्रूफ) अटैच करें और लिफाफे पर "Application for cancellation of PAN – Deceased" लिखें। इस भरे हुए फॉर्म को नजदीकी NSDL पैन सर्विस सेंटर पर जमा कर दें या NSDL के हेड ऑफिस भेज दें। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कभी-कभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं मिलती, इसलिए स्थिति की जांच के लिए संबंधित सेवा केंद्र या असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें। सवाल- पैन कार्ड कैंसिल कराने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जवाब- इसके लिए सबसे पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसके साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद क्या होगा? जवाब- रिक्वेस्ट जमा करने के बाद असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और पैन कार्ड कैंसिल कर देंगे। आप AO के ऑफिस में कॉल करके या जाकर इसका स्टेटस पता कर सकते हैं। सवाल- पैन कार्ड कैंसिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जवाब- ध्यान रखें कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड कैंसिल कराने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए यह काम AO के जरिए या NSDL के फिजिकल एप्लीकेशन तरीके से ही होता है। अगर मृतक पर कोई टैक्स बकाया था या रिफंड मिलना था तो कानूनी वारिस को इनकम टैक्स पोर्टल पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी (Representative Assessee) बन जाना चाहिए। इससे मृतक के सभी खाते बंद करने और आखिरी रिटर्न सही तरीके से भरने में मदद मिलेगी। सवाल- पैन कार्ड कैंसिल कराने के बाद उसे डिएक्टिव होने में कितना समय लगता है? जवाब- फॉर्म या पत्र जमा करने के बाद पैन कार्ड कैंसिल होने की प्रक्रिया में 10-15 दिन लग सकते हैं। कई बार पैन कैंसिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आता है। ……………… जरूरत की ये खबर भी पढ़िए जरूरत की खबर- क्या आप आधार कार्ड नंबर भूल गए: कैसे करें चेक, जानें आधार कार्ड को लेकर क्या सावधानियां बरतना जरूरी कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं खो जाता है या उसे रखकर भूल जाते हैं। ऐसे में लोग बेवजह घबराने लगते हैं। जबकि आप बिना आधार नंबर के भी अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़िए...