सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत रहेगा ओबीसी आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे 10 प्रतिशत पद

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मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज होने के बाद अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सरकार इस पर गंभीरता से अमल कर रही है।