पंजाब ने केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) पर ‘महत्वपूर्ण तथ्यों’ को छिपाने का आरोप लगाया था, जिसके कारण छह मई को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। शनिवार को चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी।