सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि वोटर लिस्ट के रिविजन के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार किया जा सकता है।