राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पहले ही पारित कर दिया था। हालांकि, राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली।