समिति ने राज्य सरकार से कहा है कि गैस पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च बिना किसी वित्तीय सीमा (सीलिंग) के वहन किया जाए। कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।