हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में संवेदनशील रुख अपनाते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव को आवेदक के लंबित आवेदन पर 45 दिनों के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है।