जो 38 वर्ष से सेवाएं देते आ रहे, वे अवैध-अनियमित नियुक्तियां नहीं, MP हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

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काेर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता जबलपुर नगर निगम के कार्यालय में आए और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने लगे।