7 वर्षीय अबोध बच्ची की इच्छा सर्वोपरि, हाई कोर्ट ने मां को सौंपी कस्टडी, पिता को भी बात करने की दी अनुमति

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बच्ची की साफगोई के बाद कोर्ट ने कहा कि भले ही पिता का उद्देश्य गलत न रहा हो, लेकिन बच्ची को उसकी मां से अलग रखकर अपने पास रखना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता।