दिल्ली दंगा मामले में शुक्रवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 2 साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते ताहिर की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की थी, लेकिन उसे दंगाइयों की मदद करने का दोषी पाया गया।