छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के दिवंगत कर्मचारी सुखीदास कुर्रे की संपत्ति विवाद मामले में स्पष्ट किया है कि कागजी और वैवाहिक अड़चनों के चलते मृत्यु के समय दोनों में से किसी भी महिला को वैध पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता।