ग्वालियर हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 की सरकारी अधिसूचना को पूरी तरह वैधानिक माना है।