बिलासपुर हाईकोर्ट ने जगदलपुर निवासी संजीव गुरुवारा की तलाक अपील खारिज कर दी। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की बेंच ने कहा कि पति मानसिक क्रूरता और परित्याग साबित नहीं कर सका। पत्नी साथ रहने को तैयार थी, पति खुद अलग रह रहा था। बच्चों की गवाही भी पति के दावे के खिलाफ गई। परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।