उम्र के आधार पर से इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 'चाइल्ड मोड' जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी।