ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा कि मामूली विवादित राशि के लिए पूरा बैंक खाता फ्रीज करना उचित नहीं है। अदालत ने खाता चालू करने और केवल विवादित रकम सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।