अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास मामले में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय का 2022 का आदेश निरस्त कर दिया। छह माह में दोबारा सुनवाई, चुनाव कराने और प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए।