छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने मुंगेली निवासी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अखिलेश कौशिक की याचिका को खारिज करते हुए संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया है।