एसईसीएल की दिवंगत महिला कर्मचारी मंजू की अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अविवाहित बेटी शकुंतला के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सौतेले बेटे शिवप्रसाद की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एनओसी न होने और उत्तराधिकार वाद लंबित होने का हवाला दिया था।