सहायक कुलसचिव कुलदीप सिंह चौहान की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।