मध्य प्रदेश में निगम, मंडल, स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण प्राधिकरण तथा सोसाइटियों द्वारा कोषालयों में संधारित विशेष जमा खातों की राशि पर अब ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा।