कांकेर के एक किसान ने कृषि पंप के लिए अपने खर्च पर खंभे और ट्रांसफार्मर लगाए, लेकिन विभाग ने उसी लाइन से अन्य कनेक्शन देकर वोल्टेज कम कर दिया। इससे सिंचाई प्रभावित हुई और फसल का नुकसान हुआ। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए किसान को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।