छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना कारण बताओ नोटिस 71 कर्मियों की पदोन्नति रद करना अवैध

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु ने मुंगेली जिले के स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ वर्ग से सहायक ग्रेड-3 के पद पर प्रमोट हुए कर्मचारियों को राहत दी है।