सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम के आधार पर पदोन्नति करने से किसी प्रकार की रोक न होने के आधार पर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे पदोन्नतियां करें। विधानसभा सचिवालय ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।