छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने बिलासपुर तहसील क्षेत्र के सरकंडा निवासी सुधीर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार को 15 दिनों के भीतर जमीन सीमांकन की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।