संबंधित कार्रवाई की जानकारी दो जुलाई तक लोक शिक्षण संचालनालय को भेजना भी अनिवार्य किया गया है। यदि निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।