मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल टेंडर मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ किया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, एथेनॉल की सप्लाई की मात्रा जरूरत और मांग के आधार पर तय होगी।