कांकेर के जिला उपभोक्ता आयोग ने बस में यात्री का सूटकेस गुम होने पर महिंद्रा ट्रेवल्स को दोषी ठहराया है। आयोग ने ट्रेवल्स को सामान की कीमत के साथ हर्जाना और मानसिक पीड़ा के लिए कुल राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिक्की की चाबी कर्मचारियों के पास होने से सामान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ट्रेवल्स की होती है।