'यहीं मकान दो या दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम करो'; गुजरात हाईकोर्ट का सख़्त निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

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गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) को 100 से अधिक मकान तोड़े जाने पर कड़ी फटकार लगाई है.