जबलपुर हाई कोर्ट ने डिंडौरी के एक पॉक्सो प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपील स्वीकार कर आरोपित मुकेश पंड्रो की दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उसे दोषमुक्त कर दिया।