पन्ना में RTE के दावों की खुली पोल, दस्तावेजों के अभाव में बहेलिया-पारधी समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित, न्याय के लिए पहुंचे कलेक्टर दफ्तर
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है।