सेवा के आखिरी पड़ाव में किए गए स्थानांतरण के केस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी की आपत्ति पर पहले विधिसम्मत निर्णय लिया जाए।