Swiggy पर FSSAI का बड़ा एक्शन, ग्राहकों की शिकायतों के बाद जारी किए 9 नोटिस

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Swiggy Instamart FSSAI Notice: ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में 9 नोटिस जारी किए हैं. यह नोटिस ग्राहकों की ओर से लगातार में मिली शिकायतों के आधार पर भेजे गए हैं, जिनमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और खाने योग्य नहीं रहे खाने के प्रोडक्ट की डिलीवरी का आरोप लगाया गया है.FSSAI ने कंपनी से सभी आरोपों पर डॉक्यूमेंट के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण और नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के अंदर जवाब नहीं मिलने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. किन शिकायतों के आधार पर जारी किए गए 9 नोटिस?ग्राहकों ने शिकायत की कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए एक्सपायर, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाने के प्रोडक्ट डिलीवर किए गए हैं. FSSAI के अनुसार नॉइस एग्स ऐसे ब्रांड नाम से बेचे जा रहे थे, जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत प्रोडक्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं था. प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि वैध लाइसेंस मिलने तक इस प्रोडक्ट की बिक्री न की जाए और जरूरत होने पर लाइसेंस में संशोधन कराया जाए. शिकायतों में कहा गया कि Healthify 100% Whey Protein 1 किलो और Noice Home Style Madras Mixture with Peanuts जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचाए गए.Akshayakalpa Organic Egg के बारे में शिकायत मिली कि अंडे एक्सपायर्ड, सड़े हुए, बदबूदार और दूषित थे, जिससे वह खाने योग्य नहीं थे. शिकायत बढ़ाए जाने के बावजूद कथित तौर पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. एक अन्य शिकायत में काके दा पराठा खराब और बदबूदार हालत में डिलीवरी होने की बात कही गई. शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया. वहीं एक इन्फेंट फूड फॉर्मूलेशन के खराब, दूषित और असुरक्षित स्थिति में मिलने की शिकायत दर्ज हुई. आरोप है कि ग्राहक की ओर से खराब प्रोडक्ट लौटने के बाद भी उसी तरह का खराब प्रोडक्ट दोबारा भेज दिया गया. FSSAI को ऐसी शिकायत भी मिली है, जिनमें दूषित अंडे, खराब दूध और फटे या क्षतिग्रस्त पैक्ड फूड आइटम ग्राहकों तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया. नोटिस में यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में गलत, अमान्य या गलत FSSAI लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया गया. साथ ही कुछ फूड बिजनेस एंटिटी ऐसे नामों में लिस्टेड मिली जो उनके FSSAI रजिस्ट्रेशन से मेल नहीं खाते हैं. कई शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायत दर्ज होने और एस्केलेड किए जाने के बाद भी संतोषजनक जवाब, शिकायत निवारण या सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. एक मामले में केवल रिफंड देकर मामला बंद करने की बात सामने आई, जबकि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का समाधान नहीं किया गया. FSSAI ने विक्रेता ऑन बोर्डिंग, कंप्लायंस वेरिफिकेशन, ट्रेसेब्लिटी, फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग, उपभोक्ता शिकायत निवारण और फूड सेफ्टी सिस्टम की पर्याप्तता पर  भी सवाल उठाए गए. ये भी पढ़ें-Iran US conflict: ईरान-अमेरिका जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट, जानें कौन-कौन से देश रहेंगे न्यूट्रल?FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट से क्या मांग की?फूड रेगुलेटर ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह सभी आरोपों पर दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब दे. इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग और अतिरिक्त नियंत्रण से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई कराई. FSSAI ने कंपनी से यह भी कहा कि वह प्रत्येक मामले का रूट कॉज एनालिसिस, अपनाए गए कलेक्टिव एंड प्रीवेंटिव एक्शन उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की जानकारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी सौंपे. निर्धारित समय के अंदर अनुपालन रिपोर्ट नहीं देने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है.ये भी पढ़ें-National Anthem and Song Rules: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते वक्त शब्द गलत हुए तो कितनी मिलेगी सजा, क्या हैं नियम?