MP High Court ने कहा कि आंगनबड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर एरियर मिलेगा लेकिन ब्याज नहीं

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हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने अंशदान में वृद्धि किए जाने का लाभ कर्मियों तक पहुंचना चाहिए था, न कि राज्य सरकार अपने हिस्से में कटौती कर उनका वास्तविक मानदेय कम कर दे।