इसके बाद फॉर्म 16, फार्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस का मिलान करें, ताकि वेतन, बैंक ब्याज, एफडी, लाभांश, पूंजीगत लाभ या अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त आय छूट न जाए।