ग्वालियर हाई कोर्ट ने बहाली आदेश के बावजूद श्रमिक को सेवा में वापस नहीं लेने पर कृषि उपज मंडी समिति की अपील खारिज कर दी। समिति को 6.44 लाख रुपये देने होंगे।