छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक भर्ती विवाद में 64 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दे दी है और अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि भर्ती का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है।