अधिवक्ता विकास मिश्रा व धीरज तिवारी ने तर्क दिया कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना की न्यायिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पांच वर्ष तक आयु छूट दी गई है।