अब नए निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायत को 25 लाख, जनपद पंचायत को 50 लाख, जिला पंचायत और कलेक्टरों को दो करोड़ रुपये तक के अधिकारी दिए गए हैं।